निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

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IAS Pooja Singhal’s Bail Plea: धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मनरेगा घोटाले मामले (MNREGA Scam Cases) में निलंबित IAS Pooja Singhal की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।

इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

DC रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे

मामले में पूजा सिंघल सहित सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, CA सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप पत्र में बताया है कि चतरा, खूंटी और पलामू DC रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे।

ED ने इन तीनों जिलों में उनके DC के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा वहां की DC थी।

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