पश्चिम बंगाल में ‘The Kerala Story’ का रिलीज होने का रास्ता साफ, ममता सरकार द्वारा लगाए गए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं

News Aroma Media

नई दिल्ली: विवादों से घिरी ‘The Kerala Story’ का पश्चिम बंगाल में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने झटका देते हुए इस फिल्म पर लगा बैन हटा दिया है। यानी अब ये फिल्म पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ पर लगा बैन हटाया

सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story’) पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर Makers की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान CJI DY Chandrachud ने कहा, ‘हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं।

इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है।’ इसके साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स (Security arrangements) सुनिश्चित करने का भी निर्देश भी दिया।

पश्चिम बंगाल में ‘The Kerala Story’ का रिलीज होने का रास्ता साफ, ममता सरकार द्वारा लगाए गए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया-The way for the release of 'The Kerala Story' in West Bengal is cleared, the ban imposed by the Mamta government has been lifted by the Supreme Court

सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट मामले पर गर्मी छुट्टी के बाद होगी सुनवाई

CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले (Certificate Matters) पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है।

अब फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। गुरुवार, 18 मई को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे (Abhishek Manu Singhvi And Harish Salve ) ने अपनी दलीलें रखीं।

अदालत में उठा 32000 महिलाएं गायब का मामला

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में सुनवाई के दौरान इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म को असली जैसा प्रोजेक्ट किया गया है और डिस्क्लेमर में कुछ और है।

ऐसा नहीं किया जा सकता। इसपर CJI ने फिल्म के प्रोड्यूसर के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि यह 32000 के आंकड़े को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इसके बारे मे बताइए… साल्वे ने कहा कि कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि घटनाएं हुई हैं।

यह विवाद का विषय नहीं है। इसके बाद सीजेआई बोले, ‘लेकिन यहां फिल्म कहती है कि 32000 महिलाएं गायब हैं… एक डायलॉग है इसमें।’ साल्वे ने जवाब दिया कि हम डिस्क्लेमर में ये दिखाने के लिए तैयार है कि कोई प्रामाणिक डेटा इसपर उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल में ‘The Kerala Story’ का रिलीज होने का रास्ता साफ, ममता सरकार द्वारा लगाए गए बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया-The way for the release of 'The Kerala Story' in West Bengal is cleared, the ban imposed by the Mamta government has been lifted by the Supreme Court

बंगाल सरकार ने बैन को ठहराया था सही

वहीं इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ‘The Kerala Story’ फिल्म पर बैन लगाने के अपने फैसले को सही ठहराया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि फिल्म ‘The Kerala Story’ फर्जी फैक्ट्स पर बेस्ड है और इसमें हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है।

ये फिल्म समुदायों के बीच नफरत पैदा कर सकती है जिससे राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। हलफनामे में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंध के पीछे खुफिया सूचनाओं को आधार बनाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फिल्म पर से बैन हटा दिया है।

साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी

बता दें कि ‘The Kerala Story’ को रिलीज के पहले दिन से ही Audience का भरपूर प्यार मिल रहा है और ये फिल्म Box Office  पर शानदार परफॉर्म कर रही है। ‘द केरला स्टोरी’ ने रणबीर कपूर स्टारर तू झूठी मैं मक्कार का Life Time Collection 149.05 करोड़ रुपये को भी पार कर लिया है।

रिलीज के 13 दिन बाद फिल्म की कुल कमाई 165.94 करोड़ रुपये हो चुकी है। जल्द ही इसके 200 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद है। ‘The Kerala Story’ का डायरेक्शन सुदीप्तो सेन (Direction Sudipto Sen) ने किया है और इसमें अदा शर्मा योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया है।

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