रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Jharkhand Panchayat Election) का बिगुल बज गया है।
राज्यपाल की सहमति की सहमति के बाद पंचायती राज विभाग के सचिव राहुल शर्मा के हस्ताक्षर से चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
राज्य में चार चरणों में 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होंगे।
इसके तहत राज्य की जनता अब पंचायत निकायों के ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव कर सकेगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने बताया कि इस बार मतदान बैलेट बाक्स के माध्यम से कराये जायेंगे।
पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गयी है। हालांकि, नगरपालिका क्षेत्र और कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में यह प्रभावी नहीं होगा। चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जायेगी।
राज्य में 53 हजार चार सौ अस्सी मतदान केंद्र बनाये गये हैं। 22 हजार नौ सौ एकसठ संवेदनशील तथा 17 हजार एक सौ एकसठ अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र हैं। डीके तिवारी ने बताया कि इस चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी।चुनाव 24 जिलों के 262 प्रखंडों की 4345 ग्राम पंचायतों में होंगे।
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के तहत ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन होगा। चुनाव कुल 4 चरणों में होंगे।
इसके लिए आगामी 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई, 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य में कुल 4345 ग्राम पंचायतों में 53479 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी। वहीं, 4345 मुखिया, 5341 पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद के 536 सदस्यों के लिए चुनाव होगा।
बैलेट पेपर से चुनाव होगा।पहले चरण में 1127 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 872, तीसरे चरण में 1047 तथा चौथे चरण में 1299 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। एक करोड़ 96 लाख 16 हजार पांच सौ चार मतदाता 53 हजार 4 सौ नवासी जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे।
जानें चुनाव कार्यक्रम
प्रथम चरण
अधिसूचना तथा नामांकन शुरू : 16 अप्रैल
नामांकन की अंतिम तिथि : 23 अप्रैल नामांकन पत्रों की जांच : 25 और 26 अप्रैल
नाम वापसी : 27 और 28 अप्रैल चुनाव चिह्न का आवंटन : 29 अप्रैल
मतदान : 14 मई मतगणना : 17 मई
दूसरा चरण
अधिसूचना तथा नामांकन शुरू : 20 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि : 27 अप्रैल
नामांकन पत्रों की जांच : 28 से 30 अप्रैल नाम वापसी : 02 मई
चुनाव चिह्न का आवंटन : 04 मई को मतदान : 19 मई
मतगणना : 22 मई
तीसरा चरण
अधिसूचना तथा नामांकन शुरू : 25 अप्रैल
नामांकन की अंतिम तिथि : 02 मई नामांकन पत्रों की जांच : 04 व 05 मई
नाम वापसी : 06 व 07 मई चुनाव चिह्न का आवंटन : 09 मई
मतदान : 24 मई मतगणना : 31 मई
चौथा चरण
अधिसूचना एवं नामांकन शुरू : 29 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि : 06 मई
नामांकन पत्रों की जांच : 07 व 09 मई नाम वापसी : 10 व 11 मई
चुनाव चिह्न का आवंटन : 12 मई मतदान : 27 मई
मतगणना : 31 मई
इतने पदों के लिए होंगे चुनाव
प्रथम चरण में 72 प्रखंडों में 1127 ग्राम पंचायतों, 72 प्रखंडों में 14 मई को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 50 प्रखंडों में 872 पंचायतों में चुनाव 19 मई को कराये जायेंगे।
24 मई को 70 प्रखंडों में 1047 पंचायतों में चुनाव कराया जाना है। अंतिम चरण में 27 मई को शेष 72 प्रखंडों और 1299 पंचायतों में चुनाव कराने का टारगेट है।
कुल 4345 ग्राम पंचायतों में इतने ही मुखिया, ग्राम पंचायत के 53479 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड सदस्य), 5341 पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के 536 पदों के लिये चुनाव कराये जाने हैं।
30 हजार से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र
24 जिलों में 33627 मतदान भवन बनाये गये हैं। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 53480 है। इनमें 12821 सामान्य श्रेणी के हैं। 22961 संवेदनशील केंद्र हैं, जबकि 17698 अति संवेदनशील केंद्र हैं। कुल 30 हजार से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र हैं।
38 चलंत मतदान केंद्र भी रहेंगे। चुनाव के दौरान सभी जिलों के मतदान केंद्रों में मतपेटिकाओं का उपयोग होना है। प्रति मतदान केंद्र 2 बड़ी या 1 बड़ी और 2 मध्यम आकार की मतपेटिका का उपयोग होगा। कुल 98081 बड़ी मतपेटिकाएं होंगी। मध्यम आकार की 39928 मतपेटिकाओं का इंतजाम किया गया है।
अभ्यर्थियों के व्यय की सीमा
निर्वाचन आयोग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत के लिए चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों के लिए चुनाव के दौरान व्यय की सीमा निर्धारित है। ग्राम पंचायत के सदस्य (वार्ड) के लिए 14 हजार, मुखिया के लिए 85 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 71 हजार और जिला परिषद के लिए 2 लाख 14 हजार रुपये तय हैं। व्यय की स्थिति पर आयोग की नजर रहेगी। उड़न दस्ता, स्थैतिक निगरानी दलों का गठन किया जायेगा। आयकर विभाग आदि के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता भी चुनाव के दौरान रहेगी।
यूपी से मंगाए 50 हजार बैलेट बॉक्स
पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए 50 हजार बैलेट बॉक्स यूपी से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले से 52 हजार बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं।
आयोग ने राज्य के सभी जिलों के डीसी का निर्देश दिया है कि चुनाव की घोषणा के बाद मतदान केंद्रों में कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही कुछ केंद्रों में बदलाव हो सकते हैं। दरअसल कुछ जिलों से अभी भी बूथ बदलने के प्रस्ताव आ रहे हैं।