झारखंड

खूंटी में सर्वजन पेंशन योजना से 30689 जुड़ेंगे

जिले में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से अच्छादित करने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कर्मियों को विशेष निर्देश दिये गये

खूंटी: उपायुक्त के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में सोमवार को सर्वजन पेंशन योजना (Sarvajan Pension Yojana) से सम्बंधित बैठक का आयोजन किया गया।

जिले में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से अच्छादित करने के संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कर्मियों को विशेष निर्देश (special instructions) दिये गये।

सर्वजन पेंशन योजना में अच्छादित नहीं होने वाले लाभुकों का विभाग द्वारा जिले को 30689 का अनुमानित लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

इन्हें वृद्धावस्था, दिव्यांग, निराश्रित और एचआइवी-एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना से अच्छादित किया जाना है।

बैठक के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र (Polling Booth) में मतदाता सूची से बीएलओ, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा घर-घर जाकर लाभुकों का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दियक गये।

सर्वेक्षण के उपरांत वैसे योग्य व्यक्ति जिन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, उनको तत्काल पेंशन के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हैं।

बताया गया कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो और आवेदक स्वयं या पत्नी-पति केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई रूप से नियोजित,सेवानिवृत्त और पेंशन,पारिवारिक पेंशन (family pension) प्राप्त करने वाला न हो।

पांच तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा

उन्होंने बताया कि उक्त पेंशन योजना की शुरुआत झारखंड सरकार (Jharkhand Government) द्वारा विगत 18 नवंबर 2021 से लागू की गई है।

सरकार के निर्देश पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा जाना है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों (old people) को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो।

गरीब, निःशक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (Universal Pension Scheme) से आच्छादित होंगी।

इन सभी को एक हजार रुपये महीने की पांच तारीख को प्रतिमाह उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा। राज्य सरकार पेंशन देने के लक्ष्यों से परे जाकर झारखंड (Jharkhand) के हर उस व्यक्ति को सर्वजन पेंशन स्कीम से जोड़ रही है, जो इसके दायरे में आते हैं।

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