जयपुर: राजस्थान इंटेलिजेंस (Rajasthan Intelligence) की राज्य विशेष शाखा ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी हैंडलिंग एजेंसी को भारतीय सेना से सम्बधित गोपनीय सूचना भेजने में लिप्त सेना के एक जवान को जोधपुर से शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है कि जवान एक पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में था और व्हाट्सएप के जरिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भेज रहा था। पाकिस्तानी महिला एजेंट ने जवान से मिलने और शादी करने झांसा दिया था।
पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट के हनीट्रैप में फंस कर सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहकर सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करने के आरोप में भारतीय सेना की अति संवेदनशील रेजीमेंट जोधपुर में कार्यरत सैन्य कर्मी प्रदीप कुमार (24) निवासी रुड़की (उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया है।
1923 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है
उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी के दौरान प्रदीप कुमार का सोशल मीडिया के माध्यम से पीआईओ (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) से निरंतर संपर्क में होना सामने आया।
इस पर सीआईडी इंटेलिजेंस जयपुर द्वारा उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। निगरानी के दौरान प्रदीप कुमार का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट से सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर संपर्क में रहकर सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करना सामने आया।
इस पर सामरिक महत्व की सूचना भेजने के आरोप में 18 मई को प्रदीप कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
संयुक्त पूछताछ केंद्र जयपुर पर सभी एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने पर आरोपित ने बताया कि वह तीन साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के पश्चात गनर के पद पर जोधपुर रेजिमेंट में पदस्थापन हुआ। लगभग 6-7 महीने पहले आरोपित के मोबाइल पर महिला का कॉल आया।
उसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर चैट, वॉइस कॉल एवं वीडियो कॉल द्वारा आपस में बातें करने लगे। महिला ने अपने आपको ग्वालियर, मध्यप्रदेश की रहने वाली एवं बेंगलुरु में एमएनएस में पदस्थापित होना बताया।
महिला एजेंट ने प्रदीप को दिल्ली आकर मिलने व शादी करने का झांसा देकर आर्मी से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों के फोटोग्राफ्स मांगना शुरू किया।
हनी ट्रैप में फंसकर आरोपित जवान ने अपने कार्यालय से सेना से संबंधित गोपनीय दस्तावेज की फोटो चोरी-छिपे अपने मोबाइल से खींच कर व्हाट्सएप के जरिए महिला एजेंट को भेजा करता था।
उन्होंने बताया कि आरोपित प्रदीप कुमार के पास मिले मोबाइल की जांच में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है।
पूछताछ में आरोपित ने यह भी बताया कि इस महिला मित्र के चाहने पर उसने अपनी एक सिम का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप के लिए ओटीपी भी शेयर किया था।