झारखंड

आचार संहिता उल्लंघन मामले में CM हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट से की उपस्थिति से छूट की मांग

अभियोजन पक्ष के द्वारा रिजॉइंडर फाइल किया जाना है बाकी, 22 जून को होगी सुनवाई

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के आचार संहिता उल्लंघन मामले में मंगलवार को MP-MLA की विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में आंशिक सुनवाई हुई।

मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने CRPC 205 के तहत उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दायर की। इसमें अदालत से मुख्यमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने से छूट देने की मांग की गई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कोर्ट (Court) में उपस्थिति से छूट की अर्जी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के द्वारा रिजॉइंडर फाइल किया जाना है।

हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन संत फ्रांसिस स्कूल  में बूथ नंबर 288 में वोट देने गये थे

इसके लिए अदालत से 10 दिनों का समय मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 22 जून निर्धारित की गयी है। यह जानकारी सहायक लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने दी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) 2019 से जुड़ा है।

लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अरगोड़ा स्थित संत फ्रांसिस स्कूल (St. Francis School) में बूथ नंबर 288 में वोट देने गये थे।

इसी दौरान दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का पट्टा लगाया हुआ था। मामले को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने अरगोड़ा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का FIR दर्ज कराया था।

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