झारखंड

रांची DAV कपिलदेव के पूर्व प्राचार्य की जमानत पर अदालत में हुई सुनवाई

रांची: अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद (Additional Commissioner SM Shahzad) की अदालत में डीएवी कपिलदेव (DAV Kapildev) के पूर्व प्राचार्य एमके सिन्हा की जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जुलाई माह में पूर्व प्राचार्य की जमानत याचिका प्रधान न्यायायुक्त अरुण कुमार राय ( Arun Kumar Rai) की अदलात में दाखिल की गयी थी।

अदालत ने 22 अगस्त की तिथि मुकर्रर की थी

मामले की सुनवाई 18 अगस्त को प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हुई। अदालत ने मामले को अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद (Additional Commissioner SM Shahzad) की अदालत में ट्रांसफर किया था। अदालत ने 22 अगस्त की तिथि मुकर्रर की थी।

उल्लेखनीय है कि 25 मई को डीएवी कपिलदेव स्कूल की महिलाकर्मी ने मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पूर्व प्राचार्य के खिलाफ अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज करायी थी।

अरगोड़ा Police ने फरार एमके सिन्हा को 29 मई को जमशेदपुर से गिरफ्तार (Arreste) किया था। उस समय से ही वह Jail में है। अरगोड़ा Police ने मामले में चार्जशीट (Charge Sheet) भी दाखिल कर दी है।

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