रांची: देश ही नहीं राज्य में भी अब सभी तरह के कामकाज ऑनलाइन (Online) करने की तैयारी तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में झारखंड के सरकारी विद्यालयों (Government Schools) का भी काम ऑनलाइन (Online) किया जाने लगा है।
इसमें सबसे पहले सरकारी शिक्षकों समेत विभाग के सभी स्थायी कर्मियों के अवकाश की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन (Online) किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है।
इस कड़ी में एक व्यवस्था को भी जोड़ा गया है कि अब मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही स्वीकृत करेंगे। साथ ही अलग-अलग वर्ग के अवकाश (Holiday) की स्वीकृति के लिए अलग-अलग पदाधिकारियों को भी जिम्मा दिया गया है।
आवेदन स्वीकृत नहीं किया तो स्वयं ही इसे स्वीकृत समझा जाएगा
छुट्टी स्वीकृत करने को लेकर निर्धारित समय के अंदर आवेदन (Application) स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं होने की स्थिति में अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा। विभाग द्वारा जारी पत्र में शिक्षक से लेकर उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी (Authority) किसे आवेदन देंगे, इसकी पूरी जानकारी दी गयी है।
छुट्टी स्वीकृति प्राधिकार के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छुट्टी के आवेदन पर कार्रवाई करें। यदि यह पाया गया कि छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी लगातार तीन बार निर्धारित समय सीमा के अंदर छुट्टी के आवेदन की तिथि निश्चित रूप से लिखने को पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी (Authority) के नियंत्री पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जायेगी।
आवेदन प्राप्ति की तिथि भी दर्ज करनी होगी लिपिक (Clerk) को छुट्टी के लिए दिये जानेवाले आवेदन में कहा गया है, आवेदन प्राप्त करनेवाले लिपिक (Clerk) के लिए भी यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन प्राप्त करने की तिथि इस पर अंकित करें। ऐसा नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।