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GST परिषद की बैठक शुरू, राज्यों को क्षतिपूर्ति, कर दरों में बदलाव पर होगी चर्चा

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नई दिल्ली: GST परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक में कुछ वस्तुओं की कर दरों में बदलाव किया जा सकता है।

इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई-कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों (registration rules) में राहत जैसे मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की GST परिषद की 47वीं बैठक 29 जून तक चलेगी। परिषद की बैठक छह महीने बाद हो रही है।

पीआईपी चंडीगढ़ (PIP Chandigarh) ने ट्वीट किया, ‘‘बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है।’’

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘GST परिषद की दो दिवसीय बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधऱी के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।’’

बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने के अलावा विपक्ष शासित राज्य क्षतिपूर्ति के भुगतान पर चर्चा कर सकते हैं।

कर दरों पर आधिकारियों की समिति या फिटमेंट कमेटी (fitment committee) द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार किया जाएगा। समिति ने कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण पर एक समान पांच प्रतिशत GST  दर लागू करने की सिफारिश की है।

समिति ने रोपवे यात्रा पर GST दर को वर्तमान में 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है। GST परिषद में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह की दो रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी।

PIP परिषद की बैठक में विपक्ष शासित राज्य राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति को जारी रखने की पुरजोर वकालत करेंगे। दूसरी ओर केंद्र ऐसे किसी कदम को तंग राजकोषीय स्थितियों का हवाला देते हुए रोकना चाहेगा।

GST (माल एवं सेवा कर) क्षतिपूर्ति कोष में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया और राज्यों को जारी किया। उपकर संग्रह में कमी की वजह से ऐसा किया गया।

ई-वे बिल और ई-चालान अनिवार्य करने पर भी विचार करेगी

लखनऊ में GST  परिषद की 45वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि राज्यों को राजस्व की कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था अगले साल जून में समाप्त हो जाएगी।

देश में माल एवं सेवा कर (GST) को एक जुलाई 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के एवज में पांच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति का भरोसा दिया गया था।

बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ के सकल राजस्व पर 28 प्रतिशत GST लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा (Conrad Sangma) की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की तरफ से पेश रिपोर्ट पर जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जा सकता है।

परिषद दो लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य के सोने/कीमती पत्थरों की राज्यों के बीच आवाजाही के लिए ई-वे बिल और ई-चालान अनिवार्य करने पर भी विचार करेगी। यह व्यवस्था 20 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए होगी।

इसके साथ ही GST परिषद ई-कॉमर्स मंच का उपयोग करने के लिए छोटे व्यवसायों को अनिवार्य पंजीकरण मानदंडों से छूट दे सकती है।

इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले ई-कॉमर्स (e-commerce) आपूर्तिकर्ताओं को कंपोजिशन योजना चुनने की अनुमति होगी, जो कर की कम दर और सरल अनुपालन की पेशकश करती है।

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