खूंटी: जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश1 संजय कुमार(2) की अदालत ने नाबालिग लड़की के शोषण (Exploitation) के अभियुक्त हरीश भुइयां उर्फ मनीष कुमार को दोषी पाते हुए बुधवार को POSCO Act की धारा 6 का दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियुक्त रनिया थाना क्षे के बेलसियागढ़ (Belsiyagarh) का रहने वाला है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने रनिया थाने में पांच अक्टूबर 2021 को रनिया थाने में मामला दर्ज कराया था।