दुमका: किशोर न्याय बोर्ड (Justice Board) ने मारपीट में पाए गये दोषी दो किशोर को कोर्ट के पास बजरंगबली मंदिर में एक सप्ताह तक झाड़ू लगाने का आदेश दिया है।
यह आदेश प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में दुमका किशोर न्याय बोर्ड ने दिया।
मामले में दुमका नगर थाना ने मामले के दो आरोपी किशोर को दंड के तौर पर एक सप्ताह तक हर दिन सुबह कोर्ट परिसर स्थित बजरंग बली मंदिर की सफाई करने का फैसला सुनाया गया है।
अधिवक्ता भरत कुमार ने बहस में हिस्सा लिया
मामला दुमका नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले के निवासी के लिखित आवेदन पर मुहल्ले के दो किशोर के विरुद्ध नगर थाना में पोस्को एक्ट की धारा सात के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
दर्ज प्राथमिकी में नामजद किशोर पर सूचक की 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री का अगवा करने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशवुद्दीन अली ने बोर्ड के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने बहस में हिस्सा लिया।