नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (Indian Olympic Association) का कामकाज संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर रोक लगा दी है।
Delhi High Court ने तीन सदस्यीय प्रशासक कमेटी को नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (Indian Olympic Association) की याचिका पर Notice जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द
Court ने 18 अगस्त को तीन प्रशासकों को नियुक्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट (HC) के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
सुनवाई के दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (Indian Olympic Association) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (SC) को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ (International Olympic Federation) इसे बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखते हुए उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। उन्होंने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मसला है।
Delhi High Court ने 16 अगस्त को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (Indian Olympic Association) का कामकाज देखने के लिए तीन प्रशासकों को नियुक्त किया था।
प्रशासकों की कमेटी में SC के पूर्व जज जस्टिस अनिल आर दवे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व विदेश सचिव विकास स्वरूप के नाम शामिल थे।