कोडरमा: जिले के चंदवारा थाना कांड संख्या 19/2021 NDPS Act के तहत दर्ज किए गए मामले के दो आरोपियों शमशाद खान व गुरमीत सिंह (निवासी फरीदकोट) को अवैध गांजा (Illegal ganja) क्रय विक्रय तथा अंतरराज्यीय स्तर पर तस्करी करने के मामले की सुनवाई के पश्चात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को NDPS Act के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 20-20 साल सश्रम कारावास (Imprisonment) की सजा (Punishment) सुनाई।
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
साथ ही दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। Fine नहीं दिए जाने पर दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला 2021 का है।