CM Kejriwal’s Tension Increased: मंगलवार को आम आदमी पार्टी को एक साथ डबल झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के ACMM ने दिल्ली BJP मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और CM Arvind Kejriwal के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार किया।
कोर्ट ने आतिशी को 29 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े Money Laundering मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ED की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।
शराब नीति घोटाले में ‘आप’ के खिलाफ दायर ED की पूरक चार्जशीट पर आदेश सुरक्षित
अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय कर दी है। आतिशी एवं केजरीवाल द्वारा भाजपा पर आप के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, इसके विरूद्ध में कपूर ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
आतिशी को पहले उनके दावे के बाद चुनाव आयोग (ECI) द्वारा नोटिस दिया गया था कि पार्टी में शामिल होने के लिए एक भाजपा नेता ने उनसे संपर्क कर उन्हें रिश्वत दी थी।
यह तब की बात है जब आतिशी उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े Money Laundering मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र में आ गई थीं।
आतिशी ने दावा किया कि अगर वे BJP में शामिल होने से इंकार करती हैं, तब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा।
ECI के नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली सरकार में मंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। मतदाता अपने नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंच से जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर विश्वास करते हैं और इस अर्थ में उनके द्वारा दिए गए बयान अभियान चर्चा पर असर डालते हैं।