नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) झारखंड के DGP की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 02 अगस्त को सुनवाई करेगा।
बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में 2 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया।
DGP की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया
03 सितंबर 2021 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है कि UPSC और सरकार के खिलाफ सख्त आदेश जारी करने की जरूरत है। अवमानना याचिका राजेश कुमार ने दायर की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Advocate Mukul Rohatgi) ने कहा था कि झारखंड सरकार ने DGP की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है।
नीरज सिन्हा को भी जारी किया था नोटिस
रोहतगी ने कहा था कि झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने पहले एमवी राव को राज्य का प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को DGP बना दिया।
कुछ दिनों बाद राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर नीरज सिन्हा की स्थाई नियुक्ति कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिन्हा को भी पक्षकार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया था।