तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट (SC) 13 सितंबर को एसएनसी लवलिन मामले में CBI की अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें CM Pinarayi Vijayan को आरोप मुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति UU Lalit की पीठ ने रजिस्ट्री (Registry) को सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इसे टाला नहीं जाए।
विजयन को 2017 में केरल HC द्वारा आरोप मुक्त किया गया था। उसी साल दिसंबर में, CBI ने SC का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि विजयन को मामले में रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद से किसी न किसी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ पाया और 2021 में इसे चार बार टाला गया।
बिजली बोर्ड (KSEB) के कॉन्ट्रैक्ट में 374 करोड़ रुपये के नुकसान
मामला 1996 में इडुक्की जिले में पल्लीवासल, सेंगुलम और पन्नियर जलविद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कनाडा स्थित एसएनसी लवलिन (SNC Lovlin) के साथ केरल राज्य बिजली बोर्ड (KSEB) के कॉन्ट्रैक्ट (Contract) में 374 करोड़ रुपये के नुकसान से संबंधित है, जब विजयन राज्य के ई.के. नयनार की कैबिनेट में बिजली मंत्री (Power Minister) थे।
केरल में Congress आरोप लगाती रही है कि दिल्ली में BJP और विजयन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसलिए मामला धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।
विशेष रूप से, केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में उन्हें क्लीन चिट दिए जाने के बाद, विजयन ने तुरंत एक प्रेस मीटिंग (Press Meeting) बुलाई और ओमन चांडी सरकार पर निशाना साधा, जिसने 2006 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले को CBI को सौंप दिया था।