HomeUncategorizedलारेंस बिश्नोई को High Court से राहत नहीं, याचिका खारिज

लारेंस बिश्नोई को High Court से राहत नहीं, याचिका खारिज

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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की याचिका खारिज कर दी है।

इसमें उसने पंजाब पुलिस को प्रोडक्शन वारंट नहीं देने की मांग उठाई थी। लारेंस बिश्नोई इस समय तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई की।

सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) हत्याकांड के बाद इसमें लारेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि लारेंस ग्रुप के ही एक गुर्गे ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी।

जिसके बाद बिश्नोई ने आशंका जताई थी कि पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ के बहाने एनकाउंटर (Encounter) कर सकती है।

गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि अभी लॉरेंस का नाम एफआईआर में ही नहीं है। न ही पंजाब पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट मांगा है।

सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Goldie Brar) ने हत्या की जिम्मेदारी ली।

गोल्डी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस का खास है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार किए दो लाख के इनामी गैंगस्टर शाहरूख से पूछताछ का ब्यौरा सामने आया।

पंजाब पुलिस कोर्ट से उसका प्रोडक्शन वारंट लेने की तैयारी में

शाहरूख ने कहा कि मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। जिसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस से पूछताछ करना चाहती है।

गैंगस्टर लॉरेंस ने वकीलों (Lawyers) के जरिए याचिका में कहा था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब में माहौल बदला हुआ है।

सरकार राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए उसका फेक एनकाउंटर करवा सकती है। इसलिए उसका पंजाब को प्रोडक्शन वारंट न दिया जाए। अगर उसे पंजाब भेजा जाए तो फिर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाए।

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस की याचिका मैच्योर नहीं है। अभी कुछ ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर ऐसी याचिका का कोई आधार नहीं है।

फिलहाल लॉरेंस 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास रिमांड (Remand) पर है। रिमांड खत्म होते ही पंजाब पुलिस कोर्ट से उसका प्रोडक्शन वारंट लेने की तैयारी में है।

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