रांची: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन (Chhavi Ranjan) ने सोमवार को मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने मांडर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के सम्बंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के मद्देनजर जारी कोविड- 19 प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कोविड 19 प्रोटोकॉल के अनुसार मांडर (अ.ज.जा.) के नामांकन के दौरान अभ्यर्थी केवल दो व्यक्तियों के साथ आ सकते है। नामांकन के समय अभ्यर्थी केवल दो वाहनों के साथ ही आ सकते हैं।
उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आता है तो अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम लॉ एंड आर्डर को अविलम्ब सूचित करेंगे। इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुद्रक और प्रकाशक का नाम अंकित करना अनिवार्य
उपायुक्त ने बताया की कोई भी अभ्यर्थी अगर पोस्टर, पम्पलेट और होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं।
तो उसके प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पता तथा प्रिंटिंग की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया या सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रसारण करने से पूर्व उस विज्ञापन के प्रसारण की अनुमति का प्रमाण पत्र जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ( एमसीएमसी) से प्राप्त करना भी अनिवार्य होगा।
संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
किसी भी सरकारी भवन में राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और दीवार लेखन पाए जाने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
निजी भवनों में भी भवन के मालिक की सहमति से ही बैनर या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी सभी दिशा- निर्देशों का पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित करेंगे।