रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के बंधु नगर इलाके में कई लोगों के घर तोड़े जाने के निगम आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है।
घर तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई एवं अपील के मौके नहीं मिले।
इसलिए दो सितंबर को नगर आयुक्त सभी प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लें।
हाईकोर्ट के इस आदेश से उक्त क्षेत्र में ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनका घर तोड़ने का नोटिस रांची नगर निगम ने दिया था।
प्रार्थियों के अधिवक्ता ऋतु कुमार और देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि हिनू इलाके के बंधु नगर के रहने वाले कई घरों का नक्शा पास नहीं होने का हवाला देकर निगम की ओर से उसे हटाने का आदेश पारित किया गया है।
जिनका घर तोड़ने का आदेश जारी हुआ है, उन लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है। नगर निगम की ओर से की जा रही यह कार्रवाई नियमों के विरुद्ध है।
अखबार में इस संबंध में नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों ने नगर आयुक्त के यहां आवेदन दिया।
फिर भी उन्होंने लोगों का पक्ष सुने बिना ही घर तोड़ने का आदेश जारी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जलाशयों और नदियों के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।
इसके खिलाफ कई लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।